Fire in Mukharjee Nagar: दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, संस्थान ने लिया ये फैसला
Fire in Mukharjee Nagar: छात्रों के भारी विरोध को कारण मुखर्जी नगर के कोंचिंग संस्थानों को सोमवार (19 जून) तक के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों का मानना है कि यदि मामला शांत नहीं होता है तो संस्थानों के बंद होने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है।
Delhi Mukherjee Nagar Fire: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित संस्कृति आईएएस कोचिंग संस्थान में गुरुवार (15 जून) को भीषण आग लग गई थी। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी, जिसमें करीब 61 छात्र घायल हो गए थे। कोचिंग संस्थान में सुरक्षा के इंतजाम न होने और छात्रों के घायल होने के विरोध में शुक्रवार को पूरी रात छात्र विरोध में सड़कों पर बैठे रहे। विरोध में सड़कों पर बैठे छात्रों ने सुरक्षा के प्रति लापरवाह कोचिंग संस्थान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुखर्जी नगर के ज्यादातर कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है।
मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान 19 जून तक बंद
जानकारी मिल रही है के छात्रों के भारी विरोध को कारण मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थानों को सोमवार (19 जून) तक के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों का मानना है कि यदि मामला शांत नहीं होता है तो संस्थानों के बंद होने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए मामला शांत होने के बाद ही अब कोचिंग संस्थानों ने खुलने की उम्मीद की जा रही है। विरोध कर रहे आक्रोशित छात्रों का कहना है कि मुखर्जी नगर स्थित कोचिंग संस्थानों में आग से बचने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है।
सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों का कहना कि वह काफी लंबे समय से कोचिंग संचालकों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कोचिंग संस्थानों में छात्रों को भूसे के तरह भरकर पढ़ाया जाता है। कई छात्रों ने बताया कि एक कक्षा में 500 से 700 छात्रों को पढ़ाया जाता है। इतने बच्चों के बीच सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है।
बता दें कि मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान में लगी आग के मामले का दिल्ली हाइकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था। दि्ल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह और विकास महाजन की दो सदस्सयीय खंडपीठ ने अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली अग्निशमन सेवा, पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।