बहुत जरूरी सूचना: सरकार ने बदली ये तारीखें, जुड़ी हैं आपके पैसों से
दुनिया में कोरोना ने तबाही-तबाही मचा रखी है। कोरोना के संक्रमण का विश्व-स्तर पर आंकड़ा 10 लाख से ऊपर निकल गया है। भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन और कड़ी सख्ती बरती जा रही है।
नई दिल्ली : पूरी दुनिया में कोरोना ने तबाही-तबाही मचा रखी है। कोरोना के संक्रमण का विश्व-स्तर पर आंकड़ा 10 लाख से ऊपर निकल गया है। भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन और कड़ी सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में कई इंडस्ट्री, सरकारी ऑफिस सभी बंद चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण सभी जरूरी कामों की डेडलाइन को भी 1 से 3 महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। जिससे जल्द से जल्द महामारी से निपटा जा सके।
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चलिए इस जानकारी से अवगत कराते हैं आपको
हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की रिन्यूअल की बढ़ी तारीख
लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल की तारीख 21 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच जिन बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम जमा होना था, अब उन्हें 21 अप्रैल 2020 तक दिया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में एक अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी है।
एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए भी बड़ा ऐलान
आईआरडीएआई (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) ने एक और बड़ी राहत प्रदान की थी। आईआरडीएआई ने तमाम बीमा कंपनियों से कहा कि वह पॉलिसी रिन्यूवल की तारीख 1 महीने बढ़ा दें। इसके साथ ही एलआईसी ने प्रीमियम भरने की तारीख 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।
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इनकम टैक्स बचाने के लिए बचत की बढ़ी तारीख
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में टैक्स सेविंग का बड़ा मौका है। जी हां, अगर आप बीते फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बचाने के लिए निवेश से चूक गए हैं तो अब भी निवेश कर हजारों रुपए की टैक्स कटौती से बच सकते हैं।
केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने Central Civil Services के Group A, B और C के अफसरों की APAR जारी करने की दूसरी तारीख जारी की है. इस आदेश की कॉपी जी बिजनेस के पास है। आदेश के अनुसार, APAR 31 मई तक जारी हो जानी चाहिए और इसके बाद 1 महीने में अप्रैजल हो जाना चाहिए।
इनकम विभाग ने आईटी एक्ट 6 A-B के तहत सेक्शन 80C, 80D, 80G के तहत बीमा पॉलिसी, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र में सेविंग में कर सकते हैं। ऐसे निवेशों के लिए भी डेडलाइन को 30 जून 2020 तक बढ़ाया है।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यु की बढ़ी तारीख
केंद्रीय परिवहन परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने उन वाहनों के निबंधन की वैधता बढ़ाई है, जिसकी अवधि 1 फरवरी, 2020 के बाद खत्म हो गई थी।
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