जारी हुए निर्देश: मृतकों के शवों को लेकर सरकार का नया फरमान

कोरोना वायरस महामारी से उभरने के लिए पीएम मोदी ने आज यानी 14 अप्रैल को देश को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। जीं हां देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

Update: 2020-04-14 05:45 GMT
जारी हुए निर्देश: मृतकों के शवों को लेकर सरकार का नया फरमान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी से उभरने के लिए पीएम मोदी ने आज यानी 14 अप्रैल को देश को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। जीं हां देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ऐसे में श्रीलंका ने कोरोना संक्रमित मृतकों का दाह करना अनिवार्य कर दिया है। इसके जरिए अब तक 3 मुस्लिम मृतकों के शव जला भी दिए गए हैं। फिलहाल इसे अपने मजहब के रीति-रिवाज के खिलाफ मानते हुए यहां के मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया, लेकिन श्रीलंका सरकार ने इस विरोध को कोई तब्बजों नही दी है।

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जैविक खतरे को खत्म करने के लिए

ये इसलिए किया गया है क्योंकि इससे संक्रमित मृतकों के शवों से संक्रमण फैलने की संभावना खत्म करना बताई गई है। आपको बता दें कि सरकार के गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन मृतकों के शवों को कम से कम 45 मिनट से एक घंटे के लिए 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जलाया जाएगा।

स्वास्थ्य व क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्री के मुताबिक, सरकार इन शवों से भविष्य में किसी तरह के जैविक खतरे को खत्म करने के लिए यह कदम उठा रही है।

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शव के साथ जलाने के निर्देश

संक्रमित मृतक के ताबूत में ही वे सारे वस्त्र और फिर से उपयोग न होने वाले चिकित्सा व सुरक्षा उपकरण रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, जो उसके इलाज में उपयोग हुए। इन्हें भी शव के साथ जलाने के निर्देश दिए गए हैं। फिर से उपयोग हो सकने वाले उपकरणें को ठीक से विसंक्रमित करने को कहा गया है। शव-दाह के बाद बची राख मृतक के परिजनों को दी जा सकती है। श्रीलंका में सरकार ने इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।

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