चिदंबरम की जमानत याचिका पर SC ने टाली सुनवाई, अब इस दिन होगा फैसला

INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है और अब कोर्ट अगले हफ्ते मंगलवार को यानि 26 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा।

Update:2019-11-20 09:10 IST
जेल या बेल: चिदंबरम की जमानत याचिका पर SC का फैसला आज

नई दिल्ली: INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है और अब कोर्ट अगले हफ्ते मंगलवार को यानि 26 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। बता दें कि, पी. चिदंबरम पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। वहीं कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है, जिस पर ईडी को सोमवार तक जवाब देना होगा। बता दें कि, पी. चिदंबरम पिछले 90 दिनों से जेल में बंद चल रहे हैं। पी. चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दर्ज की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

गौरतलब है कि, सीबीआई ने 18 अक्टूबर को INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और उनकी दो कंपनियों के साथ-साथ कुल 15 लोगों के खिलाफ चार्ज शीट दायर की थी।

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इस दौरान सीबीआई ने SC से ये भी कहा था कि, इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है। जिस वजह से पी. चिदंबरम को अभी जमानत न दी जाए। सीबीआई द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि, इंद्राणी मुखर्जी ने पी. चिदंबरम को 35.5 करोड़ रुपये से अधिक रुपये रिश्वत के तौर पर दिए थे। फिर ये पैसे सिंगापुर, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में दिए गए।

ये है पूरा मामला-

आपको बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 15 मई, 2017 को ये मामला दर्ज किया था। ईडी द्वारा दर्ज केस में दावा किया गया है कि, INX Media Pvt Ltd ने 4.62 करोड़ रुपये की स्वीकृत FDI राशि की तुलना लगभग 403.07 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त किया था। जांच के दौरान ये पता चला कि, इस मामले में INX Media Pvt Ltd के निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम समेत कई अधिकारी शामिल थे।

पी चिदंबरम को CBI ने 21 अगस्त को जोर बाग स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। 15 मई 2017 को CBI ने एक प्राथमिकी दर्ज कर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी देने में कथित अनियमितता का आरोप लगाया था। उस वक्त पी. चिदंबरम ही वित्त मंत्री थे।

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