कोरोना वैक्सीनेशनः बड़ी खबर, हुआ रिएक्शन तो खर्चा उठाएंगी इंश्‍योरेंस कंपनियां

कोविड-19 का टीका लगने के बाद प्रतिकूल असर से अस्पताल में भर्ती होने वाले स्वास्थ्य बीमा धारकों के अस्पताल का पूरा खर्चा हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसी के तहत दिया जाएगा।

Update: 2021-03-19 04:05 GMT
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नई दिल्ली: देश में बड़े पैमाने पर कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। हालांकि लोगों के मन में वैक्सीन के साइड इफेक्ट का भी डर बना हुआ है। ऐसे में आज हम आपको एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं। अगर कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद आपको किसी प्रकार का रिएक्‍शन होता है तो आपको इलाज का भुगतान किया जाएगा।

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खर्चा उठाएंगी इंश्‍योरेंस कंपनियां

दरअसल, इंश्‍योरेंस रेग्‍युलेटरी एंड डवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बीमा धारकों के हित में फैसला किया है, जिसे जान कर आपको राहत मिलेगी। इरडा ने गुरुवार को एक निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार, कोविड-19 का टीका लगने के बाद प्रतिकूल असर से अस्पताल में भर्ती होने वाले स्वास्थ्य बीमा धारकों के अस्पताल का पूरा खर्चा हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसी के तहत दिया जाएगा।

इरडा के निर्देश के मुताबिक, स्वास्थ्य बीमा लेने वाले ग्राहक की कोरोना वैक्सीन लगने से तबियत खराब होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो वह इलाज के खर्च के लिए बीमा कंपनी से क्लेम कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बीमा नियामक ने पिछले दिनों स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोरोना के इलाज को शामिल कराया था, लेकिन इसमें टीके का खर्च शामिल नहीं किया गया था, जो अब भी पॉलिसी से बाहर है।

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स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांगा था स्‍पष्‍टीकरण

बता दें कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्यकर्मियों ने बीमा कंपनियों से सवाल किया था कि कोविड-19 का टीका लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो इलाज का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी। इस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए इरडा ने कहा है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सामान्य नियम व शर्तों के निर्देशानुसार ग्राहक क्लेम कर सकता है।

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