केजरीवाल का बड़ा एलान, दिल्ली में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

केजरीवाल ने कहा कि जब भारत में कोरोना आया, तो हमारे पास  परीक्षण किट, जांच केंद्र कुछ भी नहीं था। लेकिन अब हमारे पास सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। इसलिए अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के बारे में सोचना होगा।

Update:2020-05-18 18:57 IST

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राष्ट्रीय राजधानी में चौथे चरण के बंद के लिए एक विस्तृत दिशा-निर्देश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक कोरोना की रोकथाम संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविद -19 के साथ रहना होगा। केजरीवाल ने कहा कि जब भारत में कोरोना आया, तो हमारे पास परीक्षण किट, जांच केंद्र कुछ भी नहीं था। लेकिन अब हमारे पास सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। इसलिए अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के बारे में सोचना होगा।

क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लॉकडाउन-4 के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए कहा कि नाई की दुकानें, स्पा और सैलून राष्ट्रीय राजधानी में बंद रहेंगे और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच घरों से बाहर न निकलें। इस पर रोक रहेगी। केजरीवाल ने कहा कि एक कार में एक बार में केवल दो यात्रियों के साथ टैक्सी की अनुमति दी जाएगी।



केजरीवाल ने कहा कि निजी कार्यालय भी खुल सकते हैं, लेकिन "उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर कर्मचारी घर से ही काम करें"। उन्होंने कहा, '' बाजार खुल सकते हैं लेकिन दुकानें ऑड और इक्वल के आधार पर खुलेंगी। खेल परिसर और स्टेडियम खुल सकते हैं लेकिन दर्शकों के बिना। निर्माण गतिविधियों की अनुमति अब राष्ट्रीय राजधानी में है लेकिन केवल उन मजदूरों के पास है जो अभी दिल्ली में हैं।

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केजरीवाल ने कहा मेट्रो सेवाएं, शॉपिंग मॉल, स्कूल/कॉलेज/कोचिंग/शॉपिंग मॉल/मनोरंजन पार्क/बार/असेंबली हॉल, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों, होटल, रेस्तरां नाई/स्पा/सैलून खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कारपूलिंग या कार-शेयरिंग की अनुमति भी नहीं होगी।



मुख्यमंत्री ने कहा बसों को चलाने की अनुमति दी जाएगी लेकिन 20 से अधिक यात्रियों को बैठाने पर रोक रहेगी। सभी निजी और सरकारी कार्यालय अपने सभी कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। 50 से अधिक मेहमानों के साथ विवाह की अनुमति नहीं है। ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और साइकिल-रिक्शा की अनुमति होगी लेकिन केवल 1 यात्री के साथ। दोपहिया वाहन, पिलर सवार को अनुमति नहीं दी जाएगी।

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