जानें, आपके राज्य में कितनी छूट- क्या प्रतिबन्ध, यहां पूरी जानकारी

देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा हैं। अब  25 मार्च से  लागू लॉकडाउन में  छूट मिलने वाली है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय  ने 8 जून से लागू होने वाले नये दिशा-निर्देशों की शनिवार को घोषणा की है। इसके तहत शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी।

Update:2020-05-31 19:38 IST

नई दिल्ली देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा हैं। अब 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में छूट मिलने वाली है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जून से लागू होने वाले नये दिशा-निर्देशों की शनिवार को घोषणा की है। इसके तहत शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। जो क्षेत्र कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। वहां 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होगा।

गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश में 8 जून से हॉस्पिटेलिटी सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी। किंतु स्कूल और कॉलेजों को खोलने के बारे में राज्य सरकारों के साथ जुलाई में विचार विमर्श कर निर्णय किया जाएगा।

केन्द्र सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र की परिभाषा तय करने और स्थान विशेष को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को और अधिकार दिए हैं।जिसे लेकर राज्य अलग-अलग गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। राज्यों के अनलॉक-1 को लेकर जारी गाइडलाइन्स...

 

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उत्तर प्रदेश में अनलॉक-1 की नई गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक के पहले चरण में मंदिर, रेस्टोरेंट और शापिंग मॉल्स खोले जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य सभी सावधानियों का पूरा ध्यान रखना होगा। सिनेमा हॉल, जिम, ‌स्विमिंग पूल जैसी गतिविधियों को अभी नहीं खोला गया है और इन्हें खोलने के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। वहीं दूसरे चरण में सभी स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक गतिविधियां आदि को जुलाई महीने में केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार खोला जा सकता है।

*यूपी सरकार के अनुसार, दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग नोएडा और गाजियाबाद में दाखिल नहीं हो सकेंगे।

*बिहार में तेजी से बढ़ रहे मामलों को बीच नीतीश कुमार की सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है।

*हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारी की जा रही है। 8 जून के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर की प्रतिबंधित गतिविधियों को खोल दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

 

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*राजस्थान सरकार की जानकारी के कंटेनमेंट जोन्स में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ इमर्जेंसी और जरूरी सेवाओं की सप्लाई की ही अनुमति दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।जरूरी कामों को छोड़कर राज्य में रात 9 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बता दें देश भर में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं।

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