पाकिस्तान में कैद कुलभूषण जाधव मामले में विदेश मंत्रालय ने दिया ये बड़ा बयान

भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। पाकिस्तान ने उन्हें जबरन सीमा में प्रवेश करने के आरोप में बंद कर रखा है। वहां की अदालत ने कुलभूषण जाधव मौत की सजा सुनाई है। 

Update:2020-07-16 22:10 IST

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।

पाकिस्तान ने उन्हें जबरन सीमा में प्रवेश करने के आरोप में बंद कर रखा है।

वहां की अदालत ने कुलभूषण जाधव मौत की सजा सुनाई है।

पाकिस्तान ने भारत के दवाब के बाद कुलभूषण जाधव को आज राजनयिक संपर्क मुहैया कराया।

इस संपर्क को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है।

जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने राजनयिक अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से बिना शर्त मुलाकात नहीं करने दी।

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कुलभूषण बातचीत के वक्त तनाव में दिख रहे थे: विदेश मंत्रालय

मंत्रालय ने कहा कि कुलभूषण जाधव तनाव में दिख रहे थे और उन्होंने राजनयिकों को इसके स्पष्ट संकेत भी दिये।

विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच के बारे में कहा कि मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी

अधिकारी डराने-धमकाने वाले अंदाज में वहां खड़े नजर आ रहे थे।

पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव तक दी गई पहुंच न तो सार्थक थी और न ही विश्वसनीय।

विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि जाधव से खुलकर बातचीत करने का मौका नहीं दिया गया।

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा जाधव तक निर्बाध पहुंच नहीं दिये जाने पर कहा कि विदेश मंत्री ने इन घटनाक्रमों से कुलभूषण जाधव के परिवार को अवगत करा दिया है।

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पाकिस्तान का ये है आरोप

पाकिस्तान का आरोप है कि उसके सुरक्षा कर्मियों ने जाधव को बलूचिस्तान प्रांत से तीन मार्च 2016 को अरेस्ट किया था। कुलभूषण ने वहां कथित तौर पर ईरान से लगी सीमा से प्रवेश किया था।

हालांकि, भारत यह कहता आ रहा है कि जाधव का ईरान से अपहरण कर लिया गया, जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद बिजनेस के सिलसिले में गये थे।

कुलभूषण जाधव पर बोले इमरान खान, कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा पाकिस्तान

प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि आईसीजे के आदेश के बाद कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ‘कानून के अनुसार’ आगे बढ़ेगा।

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया।

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