कुणाल कामरा को फिर लगा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

हास्य कलाकार कुणाल कामरा को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कामरा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कुणाल कामरा ने इंडिगो, विस्तारा और अन्य एयरलाइंस की तरफ से यात्रा करने पर लगाए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी।

Update: 2020-03-20 12:17 GMT

नई दिल्ली: हास्य कलाकार कुणाल कामरा को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कामरा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कुणाल कामरा ने इंडिगो, विस्तारा और अन्य एयरलाइंस की तरफ से यात्रा करने पर लगाए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। बता दें कि कुणाल कामरा ने विमान में यात्रा के दौरान पत्रकार अर्णब गोस्वामी से दुर्व्यवहार किया था। जिसके बाद एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया था।

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अदालत कहा कि वह मामले की सुनवाई नहीं करेगी-

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कामरा के व्यवहार के प्रति असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि विमान में इस तरह के आचरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साथ ही अदालत ने कामरा को किसी भी एयरलाइंस से यात्रा करने की मंजूरी देने के लिए अंतरिम निर्देश देने का मौखिक अनुरोध भी स्वीकार करने से माना कर दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि मामले में कार्रवाई के कई मुद्दों को उठाया गया है इसलिए वह इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी।

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कामरा के वकीलों ने मांगी अनुमति-

वहीँ अदालत के सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद कामरा के वकीलों ने याचिका वापस लेने और इंडिगो की तरफ से लगाए प्रतिबंध के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण का रुख करने की अनुमति भी मांगी है।

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