नई दिल्ली: पैन को आधार से लिंक करने की हालांकि 31 अगस्त यानि आज आखिरी तारीख है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय इसकी डेडलाइन बढ़ाकर इस साल के अंत तक करने की घोषणा कर सकता है। पूर्व की घोषणा के अनुसार डेडलाइन आज ही खत्म हो रही है।
इनकम टैक्स (आईटी) डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई को कहा था, कि जब तक यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आधार संवैधानिक रूप से वैध नहीं है, टैक्स दाताओं को 31 अगस्त, 2017 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा।
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ये कहा था आईटी डिपार्टमेंट ने
इनकम टैक्स कानून की धारा 139 एए 2 कहती है कि हर वो व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन नंबर था और वो आधार पाने का पात्र है। उसे अपने आधार नंबर की जानकारी इनकम टैक्स आॅफिसर्स को देनी होगी। हालांकि, ऐसे लोग जो इनकम टैक्स कानून के तहत प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) में आते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोगों को इससे छूट दी गई है।
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‘मेंडेटरी आधार’ की डेडलाइन 31 दिसंबर तक
फिलहाल आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में होनी है। वहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ‘मेंडेटरी आधार’ की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दी गई है। मतलब, आपको अगर इन योजनाओं का लाभ लेना है तो 31 दिसंबर के पहले आधार कार्ड बनवाना होगा।
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31 दिसंबर तक जोड़ सकेंगे बैंक खातों से
अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर तक है। टैक्स दाताओं को हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न 5 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़े बिना जमा कराने की अनुमति दी गई थी। उन्हें रिटर्न में सिर्फ आधार नंबर बताना था या आधार के लिए आवेदन करने के बारे में प्राप्ति रसीद का ब्योरा देना था।
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