पत्थरबाजों की खैर नहीं, घर बेचकर नुकसान की भरपाई, सरकार ला रही नया कानून
कानून के तहत सरकार एक ट्रिब्यूनल बनाने की भी तैयारी कर रही है। इसमें इस कानून के तहत आने वाले केसों की सुनवाई होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाएगा। इस कानून में सख्त प्रावधान किए जाएंगे।
भोपाल: मध्य प्रदेश में 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने वाली शिवराज सरकार अब पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणी की थी जिसके बाज कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इस ड्राफ्ट को कैबिनेट की बैठक में जल्द लाए जाने की संभावना है।
एक मीडिया रिपोर्ट में गृह विभाग के सूत्रों से हवाले से कहा गया है कि इस कानून के तहत सरकार एक ट्रिब्यूनल बनाने की भी तैयारी कर रही है। इसमें इस कानून के तहत आने वाले केसों की सुनवाई होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाएगा। इस कानून में सख्त प्रावधान किए जाएंगे।
राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक महीने के भीतर इस कानून का प्रारूप तैयार हो जाएगा और आने वाले दिनों में इसे अमल में लाया जाएगा। इस कानून में पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान करने की तैयारी है।
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मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इससे पहले 'लव जिहाद' को लेकर कानून बन चुकी है। विधानसभा का सत्र ना होने के कारण सरकार ने इसे अध्यादेश के जरिए लागू करने का निर्णय किया। राज्यपाल ने इस कानून के अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी है।
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जानिए क्या है काननू
मध्य प्रदेश सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ जो कानून लाने की तैयारी कर रही है। उसमें सख्त प्रावधान की तैयारी है। इसके मुताबिक, पत्थरबाजों के खिलाफ गैर जमानती अपराध दर्ज होगा। इसके साथ ही पत्थरबाजों के कारण सरकारी या जानमाल का कोई नुकसान हुआ, तो इसकी वसूली उसी से की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो आरोपी की संपत्ति से नुकसान की भरपाई की जाएगी। धार्मिक स्थलों की आड़ लेकर पत्थरबाजी करने पर धार्मिक स्थल को अधिग्रहित करने जैसे प्रावधान भी किये जाने की तैयारी चल रही है।
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