मद्रास HC ने अच्छी बारिश के लिए यज्ञ पर कहा, धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकते

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के उस परिपत्र को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका बुधवार को रद्द कर दी, जिसमें अधिकारियों को अच्छी मौसमी बारिश के लिए यज्ञ करने कहा गया है। अदालत ने कहा कि वह धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 

Update: 2019-05-15 16:53 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के उस परिपत्र को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका बुधवार को रद्द कर दी, जिसमें अधिकारियों को अच्छी मौसमी बारिश के लिए यज्ञ करने कहा गया है। अदालत ने कहा कि वह धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

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खुद को एक वेब पत्रिका का संपादक बताने वाले वी अंबाझगन ने तमिलनाडु में मंदिर प्रशासन का प्रबंध करने वाले एक सरकारी विभाग, ‘हिंदू रिलीजयस एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट’ के आयुक्त द्वारा अप्रैल में जारी परिपत्र के खिलाफ याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह किसी धार्मिक मान्यता या विश्वास में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

(भाषा)

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