Malegaon Blast Case : NIA कोर्ट ने BJP नेता साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया
Malegaon Blast Case : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को मालेगांव विस्फोट मामले में भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
Malegaon Blast Case : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को मालेगांव विस्फोट मामले में भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। बता दें कि भोपाल से पूर्व सांसद प्रज्ञा विस्फोट मामले में आरोपी हैं।
बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए बम विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरोपी हैं। बीते माह प्रज्ञा सिंह के अधिवक्ता जेपी मिश्रा ने कोर्ट को बताया था कि यह विस्फोट प्रतिबंधित सिमी (स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) के द्वारा किया गया हो सकता है। उन्होंने कहा था कि भीकू चौक पर विस्फोट के बाद स्थानीय लोगों को पुलिस को जाने से रोक था, संभवत: आरोपियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया होगा। हालांकि एनआईए कोर्ट पहले भी जमानती वारंट जारी कर चुकी है। महाराष्ट्र एटीएस प्रज्ञा सिंह से लंबी पूछताछ भी कर चुकी है।
एनआईए कोर्ट के जज को मिली धमकी
वहीं, इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के दोनों जजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी दिवाली के एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को रजिस्ट्रार के फोन पर दी गई है। कथित रूप से फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा था कि रूम नंबर 26 को बम से उड़ा दिया जाएगा। बता दें कि ये वही रूम नंबर है, जहां मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई हो रही है। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करने छानबीन शुरू कर दी है।
बता दें कि मालेगांव विस्फोट केस में बीजेपी नेता प्रज्ञा सिंह, लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य पांच लोगों पर आरोपी हैं। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ए के लाहोटी कर रहे हैं। इस केस से जुड़े आरोपियों के अंतिम बयान दर्ज किए जा रहे हैं।