Manish Sisodia Case: बीमार पत्नी से मिलने घर पहुंचे मनीष सिसोदिया, कल कोर्ट ने दी थी अनुमति

Manish Sisodia Case: शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आप नेता को आज यानी शनिवार सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक अपने घर पर पत्नी से मिलने की परमिशन दी है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update:2023-11-11 08:35 IST

Manish Sisodia  (photo: social media )

Manish Sisodia Case: चर्चित आबाकारी नीति घोटाले में महीनों से सलाखों के पीछे रह रहे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शनिवार को तिहाड़ जेल से बाहर आए। आप नेता को पुलिस उनके घर ले गई, जहां उनकी बीमार रहती हैं। एक दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता को आज यानी शनिवार सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक अपने घर पर पत्नी से मिलने की परमिशन दी थी।

दरअसल, सिसोदिया ने हिरासत में रहते हुए पांच दिनों की अवधि के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। अदालत के समक्ष दायर आवेदन के मुताबिक, उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया को 25 अप्रैल को मल्टीपल स्कलेरोसिस का तेज अटैक पड़ा। इसके अलावा हाल ही में उनके मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में भी पता चला है।

Manish Sisodia Case: दिवाली से पहले क्या जेल से बाहर आ पाएंगे मनीष सिसोदिया? जमानत याचिका पर आज है सुनवाई

कोर्ट ने शर्तों के साथ दी अनुमति

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह पहले से ही रिकॉर्ड में है कि उनकी पत्नी मल्टीपल स्कलेरोसिस से पिछले 20 वर्षों से पीड़ित हैं। इसलिए उन्हें मिलने की अनुमति दी जाती है। इस दौरान कोर्ट ने शर्तों को भी स्पष्ट किया। मनीष सिसोदिया इस अवधि में कोई भी राजनीतिक बैठक या सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे।

दरअसल, इससे पहले जून में इसी बीमारी का हवाला देकर मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी से मिलने की इच्छी जताई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस की निगरानी में सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच उन्हें मिलने की अनुमति दी गई थी।


ईडी और सीबीआई ने किया विरोध

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई कर रही है। मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ये दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियां भी मौजूद थीं। दोनों एजेंसियों ने सिसोदिया की याचिका का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आप नेता की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर चुका है, ऐसे में उन्हें इस तरह का आवेदन दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है।


Delhi Liquor Scam: केजरीवाल तक पहुंची जांच की आंच, जानें मुनाफे के लिए बनाई नीति में कैसे हुआ घपला

फरवरी से जेल में हैं सिसोदिया

मनीष सिसोदिया को इस साल 26 फरवरी को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। जहां 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि सिसोदिया की गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रूपये की अपराध आय उत्पन्न हुई है।

Tags:    

Similar News