Delhi Excise Policy Case: अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, CBI की गिरफ्त के बाद अब 7 दिनों की ED कस्टडी

Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिनों की ED रिमांड पर भेज दिया है। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अब 21 मार्च को सुनवाई होगी।

Written By :  Jugul Kishor
Update:2023-03-10 17:25 IST

मनीष सिसोदिया को कोर्ट लेकर पहुंची ईडी टीम

Delhi Excise Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) यानी ईडी ने शुक्रवार (10 मार्च) को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी। ED ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि आबकारी नीति (Delhi excise policy) तैयार करने के पीछे साजिश थी। शराब नीति में नियम बदलकर कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाया गया। नियम बदलकर 6 प्रतिशत की जगह 12 फीसदी तक लाभ पहुंचाया गया। जिसके बाद सिसोदिया को सात दिन की ED रिमांड पर दिया गया। अब ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि,मनीष सिसोदिया और के कविता लगातार संपर्क में थे।

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को 57 पेज की रिमांड कॉपी सौंपी थी। ईडी का कहना है कि एक आरोपी के लिए तीन-तीन सीनियर वकील एक तरह की दलील क्यों दे रहे हैं? ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन उसे 7 दिन की कस्टडी मिली है। ईडी ने अदालत को ये भी बताया कि मनीष सिसोदिया ने डिजिटल सबूतों को नष्ट किया। सिसोदिया ने मामले में पूछताछ के दौरान भी गलत जानकारी दी।

गौरतलब है कि इसके पहले CBI ने मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को अरेस्ट किया था। इस मामले में मनीष की जमानत याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ही सुनवाई चल रही है । 7 दिन की CBI रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 20 मार्च (14 दिन) की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। उस दौरान CBI के वकील ने कहा था कि सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है।

ED ने कोर्ट में क्या कहा? 

राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत और रिमांड पर बहस शुरू चल रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया है। ईडी ने कहा कि नई शराब नीति के माध्यम से दक्षिण की कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। सिसोदिया के कहने पर ही शराब नीति के नियम बदले गये हैं। अवैध कमाई की व्यवस्था बनायी गयी। थोक व्यापार का हिस्सा खास लोगों को दिया गया। 6 फीसदी मार्जिन की जगह 12 फीसदी मार्जिन दिया गया।  दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्य सभा सांसद संजय सिंह का नाम नहीं था, लेकिन अब ईडी ने इन दोनों नेताओं के नाम भी कोर्ट में लिए हैं। ईडी ने कहा कि इन दोनों को भी मामले की पूरी जानकारी थी और इसमें इनकी रजामंदी भी थी।

सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में ये कहा

राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका में मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उन्होने जांच के दौरान  केंंद्रीय जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया है। सिसोदिया ने कहा है कि सभी बरामदगी पहले की जा चुकी हैं। इसलिए उन्हे हिरासत मेें रखने का कोई मतलब नहीं हैं। उन्होने कहा है कि इस मामले में गिरफ्तार किये गये अन्य लोगों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्होने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभाला है।   

Tags:    

Similar News