नई दिल्ली: छात्रावासों में रहने के लिए विद्यार्थियों द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक शुल्क या फीस पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु और सेवा कर यानि जीएसटी प्रभावी नहीं होगा। जीएसटी में शिक्षा और संबंधित सेवाओं के कर दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा के लिए शैक्षणिक संस्थान द्वारा लगाए जाने वाले वार्षिक शुल्क पर जीएसटी प्रभावी नहीं होगी। शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाएं पूरी तरह से मुक्त हैं।
इस दायरे में स्कूल पूर्व शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक शिक्षा, विधि द्वारा मान्य योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा और स्वीकृत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा को रखा गया है।
इस तरह स्कूल पूर्व शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा या विधि द्वारा मान्य योग्यता के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दी जाने वाली भोजन/आवास सेवाएं जीएसटी से पूरी तरह मुक्त हैं। शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली आवासीय सुविधा के लिए जाने वाले शुल्क जीएसटी के दायरे में नहीं आते।