जाकिर नाइक की संस्था पर लगा 5 साल का बैन, गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

Update:2016-11-15 20:45 IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर मंगलवार देर शाम पांच साल का बैन लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि जाकिर की संस्था पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसके पहले जाकिर नाइक के एनजीओ पर विदेश से चंदा लेने पर रोक लगाई गई थी।

बांग्लादेश में आतंकी हमले बाद आया था सुर्खियों में

गौरतलब है कि जाकिर नाइक की संस्था आईआरएफ उस वक्त घेरे में आई थी जब बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने जाकिर नाइक के भाषणों का हवाला दिया था। कैबिनेट ने एनजीओ को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गैरकानूनी घोषित करते हुए पांच साल का प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले, एनजीओ को सीधे विदेशी फंड मिल रहे थे।

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फंडिंग को लेकर एनजीओ पर हैं कई गंभीर आरोप

गृह मंत्रालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से कहा था कि वह एनजीओ को कोई धन देने से पहले इजाजत ले। केंद्र सरकार ने अगस्‍त महीने में जाकिर नाईक के एनजीओ को मिलने वाली फंडिंग की जांच के आदेश भी दिए थे। जाकिर नाईक के संगठन पर आरोप है कि उसे विदेश से पैसा मिलता है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों और युवाओं को आतंक की तरफ खींचने के लिए किया जाता है।

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गृह मंत्रालय ने कराई थी जांच

गृह मंत्रालय की प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि जाकिर नाइक का एनजीओ विदेशी चंदा नियमन अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ गतिविधियां कर रही है। जिसके बाद आज ये फैसला लिया गया।

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