मनी लांड्रिंग में जमानत के बाद मीसा भारती ने काम का ठीकरा पति पर फोड़ा

Update:2018-03-05 13:18 IST

नई दिल्ली/पटना: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती और उनके पति शैलेश को पटियाला कोर्ट ने सोमवार (05 मार्च) को जमानत दे दी, जबकि मीसा ने कहा कि रोजमर्रा या खरीद बिक्री का काम उनके पति देखा करते हैं। मीसा ने जांच एजेंसी को ये बयान देकर पूरा ठीकरा अपने पति पर फोड़ दिया।

दिल्ली के पटियाला कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में सीबीआई की विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद व राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती व उनके पति को दो-दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने मीसा भारती और उनके पति को विदेश जाने पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा, कि देश छोड़ने के पहले उन्हें अदालत से इजाजत लेनी होगी।

ईडी कर रहा मामले की जांच

मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव की कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। कंपनी के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीदारी से जुड़ा यह मामला है। इस मामले में निदेशालय मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है।

पति और ‘दिवंगत सीए' ही दे सकते हैं बेहतर जवाब

पूछताछ में मीसा ने संक्षिप्त जवाब दिया था। उन्होंने जांच एजेंसी से कहा, कि संबंधित फर्म का रोजमर्रा का कारोबार उनके पति शैलेश कुमार देख रहे थे, जबकि कंपनी का वित्तीय ब्यौरा कंपनी का सीए संदीप शर्मा देख रहा था। संदीप का निधन हो चुका है। ईडी के अनुसार, मीसा का कहना है कि कंपनी व इसके द्वारा खरीदे गए फार्म हाऊस संबंधी सवालों का जवाब तो पति और ‘दिवंगत सीए' ही बेहतर दे सकते हैं।

बिहार में गरमाई सियासत

दूसरी ओर, मीसा भारती और उनके पति शैलेश को पटियाला कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिहार में सियासत गरमा गई है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी के विधान पार्षद नवल यादव और जदयू नेता नीरज कुमार ने राजद की राज्यसभा सांसद मीसा भारती और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला बोला।

घोटाले का परिणाम अभी मिलेगा

नवल यादव ने कहा, कि 'यह एक कानूनी प्रक्रिया है। कानून अपना काम कर रहा है। आगे भी कानून अपना काम करेगा। राजद को अभी राहत मिलने के आसार नहीं लग रहे। उन्होंने जो घोटाला किया है, उसका परिणाम उन्हें मिलेगा।'

प्रतिबंध सामाजिक लड़ाई के लिए नहीं लगा है

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, कि 'किसी को जमानत देना या ना देना यह कोर्ट के क्षेत्राधिकार का मामला है। किसी को जमानत मिलने से वह आरोपमुक्त नहीं हो जाता। राजनीति को संपत्ति सृजन का व्यवसाय बनाने वाले को जनता देख रही है। देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध सामाजिक लड़ाई के लिए नहीं लगा है।'

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