धार्मिकस्थलों के लिए नई गाइडलाइन, इन लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री, हुआ ये एलान

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कई नियम बताये गए, जिनका पालन करना होगा।

Update: 2020-06-06 04:36 GMT

लखनऊ: मोदी सरकार ने अनलॉक 1 घोषित करने के साथ ही आठ जून से मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी थी ,हालंकि इस दौरान कोरोना का संक्रमण न फैले, इसे लेकर शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की गयी। जिसके तहत धार्मिक स्थल खोले जाने और यहां लोगों के आने व पूजा आदि के कुछ नियम तय किये गए हैं।

धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर नई गाइडलाइन

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कई नियम बताये गए, जिनका पालन करना होगा।

-कंटेनमेंट एरिया में स्थित सभी प्रकार के धार्मिक स्थल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

-जो धार्मिक स्थल खोले जा रहे है, वहां दो दर्शनार्थियों के बीच 6 फीट की दूरी होनी जरुरी है।

-सभी लोगों को मंदिर-मस्जिद या अन्य किसी भी धार्मिक स्थल पर मास्क पहन कर ही जाना होगा।

-धर्मस्थल में प्रवेश करने से पहले 40 से 60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने होंगे।

-धार्मिक स्थलों पर हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर की सुविधा दिए जाने के निर्देश हैं।

धार्मिक स्थल में ये प्रतिबन्ध

-धर्मस्थल परिसर में थूकने पर प्रतिबंध है।

-सभी मंदिरों में किसी भी तरह की घंटी बजाने की अनुमति नहीं है।

-मूर्ति छूने की अनुमति नहीं दी जाए।

-फूल, नारियल, अगरबत्ती, चुनरी, चादर आदि चढ़ाने की भी अनुमति नहीं होगी।

-आरती की थाली में चढ़ावा नहीं चढ़ाया जा सकेगा।

-मस्जिदों में वुजू नहीं होगा

धार्मिक स्थलों में की गयी ये तैयारी:

निर्देश के मुताबिक, धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होना अनिवार्य हैं। जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति होगी। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें रोक दिया जायेगा। इसके अलावा सर्दी-खांसी, बुखार आदि के मरीजों को एंट्री की अनुमति नहीं है। जो लोग फेस कवर करके नहीं आएंगे, उन्हें भी एंट्री नहीं मिलेगी।

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