M S Dhoni: एमएस धोनी की याचिका पर आईपीएस अफसर को 15 दिन की जेल, जानें क्या है पूरा मामला

M S Dhoni News: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के आईपीएस अफसर संपत कुमार को अवमानना के एक मामले में 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएस के खिलाफ याचिका दायर की थी। आईपीएस ने धोनी पर आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले के संबंध में बयान दिया था जिसके बाद धोनी ने मानहानि केस किया था।

Written By :  Ashish Kumar Pandey
Update:2023-12-16 14:15 IST

Ms dhoni plea madras high court  (photo: social media )

M S Dhoni News: मद्रास हाई कोर्ट ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी जी संपत कुमार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से अदालत में दायर की गई अवमानना के एक मामले में 15 दिन के कैद की सजा सुनाई है। हालांकि बेंच ने वहीं इस सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके। धोनी ने कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज कराया था। धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।

इस मुकदमे पर दायर संपत कुमार के न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने का आग्रह किया गया था। पीठ ने कहा कि संपत ने जानबूझकर अदालत को बदनाम करने और इनके अधिकार को कम करने का प्रयास किया है।

जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने कहा कि सजा 30 दिनों के लिए निलंबित रहेगी ताकि पुलिस अधिकारी फैसले के खिलाफ अपील कर सकें।

अपने खिलाफ धोनी के मानहानि के मुकदमे पर अपनी लिखित 17 दिसंबर, 2021 की प्रतिक्रिया में, संपत कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आक्षेप लगाए जिन्हें क्रिकेटर ने उजागर किया था।

धोनी की याचिका में क्या हैं आरोप?

महेंद्र सिंह धोनी की अवमानना याचिका में कहा गया है, ‘उन्होंने (संपत कुमार) कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन पर अपना ध्यान भटकाया और न्यायमूर्ति मुद्गल समिति (2013 मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के लिए गठित) के बयान को रोक दिया और इसे सीलबंद लिफाफे में रखा।‘ याचिका में कहा गया है कि संपत कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद सीबीआई अधिकारी विवेक प्रियदर्शिनी को जांच के लिए सीलबंद कवर उपलब्ध नहीं कराना था।

हाई कोर्ट के अपमान का आरोप

धोनी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि आईपीएस अधिकारी ने तमिलनाडु के महाधिवक्ता के कार्यालय सहित अदालत के नामित वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का अपमान किया।

Tags:    

Similar News