Love Jihad: रंजीत बनकर रकीबुल ने नेशनल शूटर को दिया था लव वाला धोखा, CBI कोर्ट में मिली उम्रकैद की सजा

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Written By :  Snigdha Singh
Update:2023-10-06 13:33 IST

Love Jihad: झारखंड के चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव लव जिहाद केस में नौ साल बाद फैसला सुनाया गया। सीबीआई कोर्ट ने आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी रकीबुल ने रंजीत बनाकर राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव को पहले प्यार के जाल में फांसा, इसके बाद जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप  लगाया था। इस मामले में आरोपी रकीबुल की मां कौसर रानी को भी दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई गई है। तीनों लोगों को ये सजा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पाके शर्मा की अदालत ने सुनाई। 

कोर्ट ने दोषियों पर लगाया जुर्माना

सीबीआई कोर्ट ने कीबुल उर्फ रंजीत कोहली पर 1.25 लाख एवं अन्य पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर कोहली को अतिरिक्त 18 माह एवं अन्य को अतिरिक्त छह-छह माह की जेल काटनी होगी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान जेल में बंद तीनों अभियुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कहा कि अपराध का तरीका और उसकी गंभीरता को देखते हुए सजा दी गई है।

अदालत ने रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को आपराधिक साजिश रचने के साथ एक ही औरत के साथ लगातार दुष्कर्म करने के आरोप में सजा सुनाई है। अन्य दोनों को आपराधिक साजिश रच एक ही महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। अदालत ने तीनों को 30 सितंबर को दोषी ठहराया था। सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह की ओर से पेश 26 गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर यह सजा सुनाई गई।


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