NEET UG 2024: ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 छात्रों को देनी होगी दोबारा परीक्षा, कांग्रेस ने की CBI जांच की मांग
NEET UG 2024: नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी।
NEET UG 2024: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी रिजल्ट 2024 मामले में दायर याचिकाओं पर आज यानि गुरुवार (13 जून) सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं, इस मामले में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है।
धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को किया खारिज
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूपी के पेपर लीक होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके फैसले का पालन करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो।
23 जून को 1563 छात्रों की होगी परीक्षा
एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें एनईईटी-यूजी के लिए उपस्थित होने के दौरान हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि समिति ने 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का निर्णय लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे।
एडवोकेट श्वेतांक ने बताया कि हमने NEET परीक्षा के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। हमने लाखों छात्रों की ओर से कई मुद्दे उठाए थे। मुख्य मुद्दा यह पेपरलीक और अन्य गड़बड़ियां थीं, जिनका पालन NTA द्वारा किया गया। आज उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 23 जून को पुनः परीक्षा कराई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG 2024 परीक्षा की सुनवाई पर फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडे ने कहा, आज NTA ने खुद माना है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था उससे बच्चों में असंतोष है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स(1563) मिले थे, उन बच्चों का 23 जून को दोबारा एग्जाम लिया जाए। अब इनमें से जो बच्चे फिर से एग्जाम देना चाहते हैं वे दे सकते हैं जो नहीं देना चाहते हैं उनका असली स्कोर रहेगा। NTA ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि उनके द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे। सवाल यह है कि क्या NTA में कोई और विसंगति है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। पेपर लीक का मुद्दा खुला है और उस पर सुनवाई जारी रहेगी।