स्मॉग पर NGT हुआ सख्त, नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर्स पर ठोका 97 लाख का जुर्माना

Update: 2017-11-09 17:32 GMT

नोएडा: बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी के आदेशों का पालन कराने के लिए प्राधिकरण सख्त है। इसकी बानगी प्राधिकरण द्वारा नितरंतर चलाए जा रहे अभियान से स्पष्ट है। महज दो दिन के अंदर प्राधिकरण ने बिल्डर समेत छोटे बड़े कंस्ट्रक्शन से बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर संस्थानों के मालिकों पर 97 लाख 72 हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सात दिन के अंदर एनजीटी के खाते में जमा करना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ईपीसीए के चेयरमैन भूरेलाल के निर्देशों के बाद प्राधिकरण के सभी वर्क सर्किल अधिकारी अपने क्षेत्र में हो रहे कंस्ट्रक्शन का निरिक्षण कर रहे है। खुले में निर्माण सामग्री, पानी का छिड़काव नहीं करने, निर्माण कार्य के दौरान एनजीटी के नियमों की अवेहलना करने का निरिक्षण किया जा रहा था। जिसके बाद दो दिनों के अंदर प्राधिकरण ने कुल 97 लाख 72 हजार का जुर्माना लगाया है।

बतादें, कि इसमें 51 संस्थान मालिकों पर आठ नवंबर को कार्रवाई करते हुए 62 लाख 37 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं, गुरुवार को प्राधिकरण ने 45 संस्थान मालिकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 35 लाख 35 हजार का जुर्माना लगाया है। इसमे 17 ऐसे बिल्डर है जिन पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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खास बात यह है कि सभी लोगों को सात दिन के अंदर एनजीटी के खाते में जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। साथ ही कंस्ट्रक्शन कार्य पर रोक लगा दी गई है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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