कोर्ट पहुंचे पुराने नोट रखने वालों के खिलाफ केंद्र नहीं करेगा कार्रवाई

Update: 2017-11-03 08:56 GMT
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट जमा करने की मांग कर रहे 14 याचिकार्ताओं के समूह को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए संविधान पीठ के समक्ष पेश होने के लिए कहा है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि शिकायत करने के अलावा याचिकाकर्ता नोटबंदी के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने में न्यायालय की मदद भी कर सकते है।

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अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार पुराने नोट रखने के लिए उनके खिलाफ किसी तरह की दंडनीय कार्रवाई नहीं करेगी।

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इन 14 याचिकाकर्ताओं के समूह में एनआरआई भी शामिल हैं, जो नोटबंदी के समय देश में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा इसमें मानसिक रूप से विक्षिप्त भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

 

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