CBSE: अब 10वीं और 12वीं के छात्र अपने दस्तावेज में 5 साल तक करा सकेंगे बदलाव
अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंकेंड्री एजुकेशन (CBSE) छात्र रिजल्ट के ऐलान के 5 साल तक अपनी जन्मतिथि में सुधार कर सकते हैं। यह सर्कुलर शुक्रवार को बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर के.के. चौधरी ने जारी किया है। सीबीएसई ने नाम में सुधार के लिए एक साल की लिमिट को 5 साल कर दी है।
नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंकेंड्री एजुकेशन (CBSE ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब छात्र अपने शैक्षणिक दस्तावेज में 5 साल तक बदलाव करा सकेंगे। अभी तक यह समयसीमा एक साल थी।
अब सीबीएसई छात्र रिजल्ट घोषित होने के 5 साल तक अपनी जन्मतिथि में सुधार कर सकते हैं। यह सर्कुलर शुक्रवार को बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर के.के. चौधरी ने जारी किया है। सीबीएसई ने नाम में सुधार के लिए एक साल की लिमिट को 5 साल कर दी गई है।
सर्कुलर के अनुसार, 2015 से यह टाइम लिमिट लागू होगी। यह व्यवस्था 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। नई व्यवस्था के अनुसार स्टूडेंट, उसके पिता और मां की डेट ऑफ बर्थ में सुधार किया जा सकता है।
बोर्ड की ओर से रिवाइज किया गया यह लिमिटेशन पीरियड अभी तक रिसीव किए गए मामलों, कोर्ट में चल रहे पेंडिंग केसों और अब के बाद मिल रहे मामलों में भी लागू होगा। इससे पहले कहा गया था कि एक साल में भेजी गई ऐप्लिकेशन को ही बोर्ड देखेगा, जिससे पैरंट्स और स्टूडेंट्स को काफी परेशानी हो रही थी। कई पैरंट्स ने कोर्ट में अपील भी की थी।
बता दें कि सीबीएसई ने साल 2015 जून में जन्मतिथि, छात्र के नाम, माता-पिता के नाम में सुधार के लिए एक साल की समयसीमा तय की थी। अब बोर्ड ने इसी सर्कुलर को संशोधित किया है। नई व्यवस्था क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय में विचाराधीन मामलों, नए मामलों और आने वाले नतीजों के लिए भी लागू होगी।