CBI द्वारा NSA अजीत डोभाल के कथित फोन टैपिंग मामले में सरकार से जवाब तलब

इस मामले पर न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी को भी नोटिस जारी किया। साथ ही उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दलील दी गई कि ऐसी गतिविधियां ‘देश के लिए बहुत खतरनाक’ हैं।

Update:2019-01-16 08:39 IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कथित फोन टैपिंग की जांच के लिए एसआईटी गठन संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।

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इस मामले पर न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी को भी नोटिस जारी किया। साथ ही उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दलील दी गई कि ऐसी गतिविधियां ‘देश के लिए बहुत खतरनाक’ हैं।

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बता दें कि याचिकाकर्ता ने दावा किया गया कि सीबीआई जब तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच विवाद के दौर से गुजर रही थी, उस दौरान कई अन्य लोगों के फोन भी टैप किए गए थे। याचिका में ये सवाल भी पूछा गया है कि क्या सीबीआई ने डोभाल एवं अन्य की फोन टैपिंग के लिए अनुमति ली थी।

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याचिका दायर करने वाले सार्थक चतुर्वेदी ने आरोप लगाया गया है कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने फोन टैपिंग एवं सर्विलांस पर मौजूदा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसमें दावा किया गया कि फोन टैपिंग और तकनीकी निगरानी देखने वाली सीबीआई की विशेष इकाई को एनएसए तथा अस्थाना के बीच हुई बातचीत की सारी जानकारी थी।

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