Mohammad Zubair: ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Mohammad Zubair: फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने जुबैर की याचिका खारिज कर दी है।

Update: 2022-07-02 11:31 GMT

 मोहम्मद जुबैर: photo - social media

New Delhi: फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने जुबैर की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा की जा रही जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत में जुबैर की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज (Alt News) के को-फाउंडर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 27 जून को जुबैर को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस ने उनपर गलत तरीके से फंडिंग लेने और सबूत मिटाने के आरोप में नया मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, जुबैर पर आईपीसी की धारा 201, 120 बी और FCRA की सेक्शन 35 लगाया गया है।

अदालत में पुलिस की दलील

मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि कई देशों से फंडिंग के सबूत मिले हैं, जिनको वेरिफाई करना है। आगे दोबारा जुबैर से फिर पूछताछ करनी पड़ सकती है। इसलिए फिलहाल जेल भेज दिया जाए ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर जुबैर की हिरासत के लिए दिल्ली पुलिस की IFSO टीम एप्लिकेशन लगा सके।

हिंदुओं की धार्मिक भावना को भड़काने का आरोप

बता दें कि मोहम्मद जुबैर द्वारा 2018 में किए गए एक आपत्तिजनक ट्वीट की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बीते गुरूवार को बेंगलुरू स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। सोमवार को हिंदुओं की धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया था। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी के बाद जमकर सियासी प्रतिक्रियाएं देखऩे को मिली थी।

बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियों ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए जुबैर का समर्थन किया था। नूपुर शर्मा के विवादित बयान को सबसे पहले जुबैर ने ही ट्वीट किया था, जिसपर देशभर में जबरदस्त हिंसा भड़की थी।

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