Pension Status on EPFO Portal: ईपीएफओ पेंशनभोगी पोर्टल पर इस तरह चेक करें अपने पेमेंट की स्थिति

Pension Status on EPFO Portal: पेंशन होल्डर ईपीएफओ के पोर्टल पर अपनी पेंशन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। EPFO पेंशनभोगी पोर्टल पर इस तरह चेक कर सकते हैं अपने पेमेंट का स्टेटस।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update: 2022-08-06 12:22 GMT

Pension Status on EPFO Portal

Pension Status on EPFO Portal : पेंशन होल्डर ईपीएफओ के पोर्टल (EPFO Portal) पर अपनी पेंशन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। बताते चलें कि, जब कोई कर्मचारी भविष्य निधि कस्टमर सेवा से मुक्त (रिटायर) होता है, तो उसे एक पेंशन भुगतान आदेश आवंटित किया जाता है। जो कर्मचारी पेंशन स्कीम द्वारा कवर किए गए प्रत्येक पेंशन होल्डर को दिया गया 12 अंकों का नंबर है। 12 अंकों का पीपीओ नंबर प्रत्येक पेंशन होल्डर/पारिवारिक पेंशन होल्डर के लिए युनिक है। यह किसी भी संचार के लिए रेफरेंस नंबर के रूप में काम करता है।

पेंशनभोगी अपनी पेंशन की स्थिति के बारे में जांच कर सकते हैं और अपने 12 अंकों के पीपीओ नंबर (PPO Number) का उपयोग कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप अपने पीपीओ नंबर के बारे में नहीं जानते हैं, तो निम्न स्टेप्स का पालन कर पता लगा सकते हैं :

- सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर लॉग ऑन करें।

- ऑनलाइन सेवा के तहत पेंशनर पोर्टल पर क्लिक करें।

- आपको पेंशन होल्डरों का स्वागत पोर्टल पर पुनः रीडायरेक्ट किया जाएगा।

- अपना पीपीओ नंबर जानें पर क्लिक करें, जिसका उल्लेख पृष्ठ की दाईं ओर है।

- अपना बैंक खाता नंबर या पीएफ नंबर दर्ज करें।

ऐसे चेक करें पेंशन स्टेटस

- https://www.epfindia.gov.in/ पर लॉग इन करें।

- ऑनलाइन सेवा के तहत पेंशनर पोर्टल पर क्लिक करें।

- आपको पेंशन होल्डरों का स्वागत पोर्टल पर पुनः रीडायरेक्ट किया जाएगा।

- नो योर पेंशन स्टेटस पर क्लिक करें, जो पेज की दाईं ओर है।

- कार्यालय, कार्यालय आईडी, पीपीओ नंबर का चयन करें और अपनी पेंशन की स्थिति प्राप्त करने के लिए स्थिति प्राप्त करें पर क्लिक करें।

पीपीओ का सत्यापन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सही हैं और मौजूदा नियमों के मुताबिक है। अपनी पीपीओ में शामिल पेंशनरी पुरस्कारों की जांच करें। पेंशनर्स पोर्टल के मुताबिक, पीपीओ में आवश्यक किसी भी सुधार के मामले में,  कृपया इस संबंध में जरूरी कार्रवाई के लिए अपने कार्यालय प्रमुख पेंशन वितरण एजेंसी से संपर्क करें। 

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