PM Kisan: 60 साल की उम्र के बाद किसानों को मिलेगी पेंशन, जानें मोदी सरकार के इस योजना के बारे में
PM Kisan: किसानों को केंद्र में रखकर मोदी सरकार किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान के लिए एक योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को पेंशन मिलेगी।
PM Kisan: केंद्र की नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार किसानों की बेहतरी और उनके आर्थिक सुरक्षा (financial security) को लेकर लगातार प्रयासरत है। किसानों को केंद्र में रखकर मोदी सरकार (Modi government) ने ऐसे कई योजनाएं बनाई है, जिसका लाभ आज कृषक समुदाय ले रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान के लिए एक योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम है पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana)। इस योजना के तहत किसानों को 60 साल की आयु के बाद एक निश्चित रकम पेंशन के तौर पर मिलेगी।
बता दें कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत किसानों के खाते में तीन किस्तों में 6000 हजार रूपये की आर्थित मदद देती आ रही है। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में 9 किस्तों में 18 हजार रूपये आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि पीएम किसान का लाभ लेने वाले किसान कैसे पीएम किसान मानधन योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि पीएम किसान मानधन योजना है क्या –
पीएम किसान मानधन योजना
केंद्र सरकार ने किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए पीएम किसान मानधन योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इसके तहत किसान को 60 साल की उम्र के बाद मिनिमम तीन हजार रूपये मासिक या 36 हजार रूपये सलाना गारंटीड पेंशन मिलेगी। इसके लिए किसानों को 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का मंथली निवेश करना होगा।
पीएम किसान के लाभार्थी को ऐसे होगा फायदा
यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) में खाता धारक हैं तो आपके किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। आपका सीधा पंजीकरण पीएम किसान मानधन योजना में (Registration in PM Kisan Maandhan Yojana) हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसान ये विकल्प चुनें तो पेंशन योजना में हर माह कटने वाला योगदान भी इन्हीं तीन किश्त में मिलने वाली रकम से कट जाएगा। यानि, इसके लिए पीएम किसान अकाउंट होल्डर को जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम किसान के तहत सरकार हर साल दो हजार रूपये की तीन किस्त यानि 6 हजार रूपये की मदद किसानों को देती है।
फैमिली पेंशन का भी प्रावधान
पीएम किसान मानधन योजना में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। अकाउंटहोल्डर की मौत हो जाने पर उसके जीवनसाथी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। यहां आपको बता दें कि फैमिली पेंशन सिर्फ पति-पत्नी को ही शामिल किया गया है।
मानधन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
पीएम किसान मानधन योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना के लिए विभिन्न दस्तावेजों की दरकार होती है, जोकि इस प्रकार है–आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाम पत्र, खेत की खसरा खतौनी, बैंक खाते का पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो।