PM मोदी की डिग्री मांगे जाने मामले में आया गुजरात HC का फैसला, CM केजरीवाल पर लगाया 25 हजार जुर्माना
PM Modi Degree Case: गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी का फैसला बदलते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में यह राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
PM Modi Degree Case: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने शुक्रवार (31 मार्च) को अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को खारिज किया जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था।
बता दें, गुजरात हाई कोर्ट ने आज केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसकी ओर से गुजरात यूनिवर्सिटी (Gujarat University) को दिल्ली के मुख्यमंत्री को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर पीजी डिग्री के बारे में जानकारी दिए जाने करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है।
कोर्ट ने पलट दिया CIC का फैसला
गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का फैसला पलटते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही, आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक नेता को गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में यह राशि जमा करने का निर्देश दिया।
CM केजरीवाल- डिग्री दिखाने का विरोध क्यों?
गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निराशा जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि, 'क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितना पढ़े-लिखे हैं।'केजरीवाल ने पूछा, कि अदालत में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का इतना जबरदस्त विरोध क्यों किया? देश को आगाह करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, 'अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।
क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 31, 2023
अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं https://t.co/FtSru6rddI
गुजरात यूनिवर्सिटी ने दाखिल की थी याचिका
हाईकोर्ट में ये याचिका CIC के उस आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी (Gujarat University) की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें आयोग ने पीएम मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया था। उसके इसके बाद 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट किया।