कर्मचारियों को बड़ा झटका! नए साल से कम मिलेगी सैलरी, बदल जाएगा ये नियम
अप्रैल 2021 से नया वेज कानून लागू हो जाएगा। निजी कंपनियों को कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा। बीते साल संसद में यह कानून पास किया गया था। इन नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते कुल मुआवजे का 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकते हैं।
नई दिल्ली: सरकार समय-समय पर कर्मचारियों को लेकर नए-नए नियम लागू करती है। अब एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इससे प्राइवेट कर्मचारियों को झटका लगेगा। एक अप्रैल 2021 से इन कर्मचारियों टेक होम सैलरी घट जाएगी।
इसकी बड़ी वजह यह है कि अप्रैल 2021 से नया वेज कानून लागू हो जाएगा। निजी कंपनियों को कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा। बीते साल संसद में यह कानून पास किया गया था। इन नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते कुल मुआवजे का 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि अप्रैल से मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) कुल वेतन का 50% या ज्यादा होना चाहिए।
दरअसल ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारी के वेतन पैकेज के गैर-भत्ता हिस्से को 50 प्रतिशत से कम रखती हैं। इसकी वजह से अधिकतर कर्मचारियों के वेतन पैकेज में बदलाव की संभावना जताई डा रही है। नई जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनियों को कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि करनी होगी।
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अब इस संशोधन के बाद टेक-होम वेतन कम हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश कर्मचारियों का भविष्य निधि (पीएफ) योगदान बढ़ जाएगा। पीएफ की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के हिसाब से की जाती है।
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हालांकि इस व्यवस्था का सकारात्मक पहलू भी है। इसकी वजह से कर्मचारियों की जमा होने वाली सामाजिक सुरक्षा राशि में इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की ग्रेच्युटी राशि भी ज्यादा मिलेगी। ग्रेच्युटी की गणना भी मूल वेतन के आधार पर होती है। इस बीच, कंपनियों को कर्मचारियों के पीएफ खाते और ग्रेच्युटी भुगतान में अपना योगदान पड़ेगा।
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केजरीवाल सरकार का कर्मचारियों को तोहफा
बता दें दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। इस बारे में जानकारी राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी है। उन्होंने कहा कि वह अपने अकुशल (unskilled), अर्द्धकुशल (Semi Skilled), कुशल (Skilled) और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के DA में इजाफा करने जा रहे हैं।
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