महिलाओं को आरक्षण देगी सरकार: नौकरी में मिलेगा फायदा, किया गया ऐलान

अब महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी है।

Update:2020-10-14 18:43 IST
महिलाओं को आरक्षण देगी सरकार: नौकरी में मिलेगा फायदा, किया गया ऐलान

चंडीगढ़: पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने महिलाओं के लिए आज एक अहम ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (CM Capt. Amarinder Singh) ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए ऐलान किया कि अब पंजाब की महिलाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में 33 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है।

अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब की महिलाओं के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन (Historic Day) है क्योंकि हमारे मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक न्यायसंगत समाज (Equitable Society) बनाने में मदद करेगा।



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कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले

बता दें कि ये ऐतिहासिक फैसला आज यानी बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार ने पंजाब सिविल सेवा (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) नियम, 2020 को भी हरी झंडी दिखा दी है। ताकि पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके।

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स्टेट रोजगार योजना को भी हरी झंडी

इसके अलावा कैबिनेट की ओर से स्टेट रोजगार योजना, 2020-22 को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके तहत दो सालों के अंदर यानी साल 2022 तक पंजाब के एक लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बता दें कि स्टेट रोजगार योजना के तहत सरकारी विभागों में रिक्त पड़े हुए पदों पर तेजी के साथ नियुक्तियां की जाएंगी।

सीएम ने किया है ये वादा

बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चरणबद्ध तरीके से 2021-22 तक एक लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया है। इसके साथ ही समयबद्ध तरीके से अदालती मामलों या कानूनी मामलों को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा वर्ग- III) नियम, 1976 में संशोधन करते हुए क्लर्क (कानूनी) कैडर के गठन के लिए भर्ती की भी अनुमति दे दी है।

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