राहुल गांधी के 'अजहर जी' वाले पर बयान पर सुनवाई आज

शिकायतकर्ता तमन्ना हाशमी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने आतंकवादी मसूद अजहर के लिए सम्मानसूचक शब्द "जी" का इस्तेमाल किया था।

Update: 2019-03-16 04:03 GMT

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को 'अजहर जी' बोलने के मामले पर आज मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी।

बता दें कि राहुल गांधी ने एक रैली में पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए जैश सरगना मसूद अजहर को 'मसूद अजहर जी' कहा था। इसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ देशद्रोह समेत अन्य कई धाराओं में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

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यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी की ओर से मुजफ्फरपुर के सीजेएम सूर्यकांत तिवारी की कोर्ट में दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, उनमें देशद्रोह की धारा 124 ए, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153 और किसी धर्म के अनादर के लिए धारा 295 को भी शामिल किया गया है।

शिकायतकर्ता तमन्ना हाशमी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने आतंकवादी मसूद अजहर के लिए सम्मानसूचक शब्द "जी" का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार अनुसार राहुल के इस कृत्य से लोगों की भावनाओं को चोट लगी है और यह पूरे देश का अपमान है। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा दायर मानहानि केस में भी आज सुनवाई होगी।

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