Defamation Case: राहुल गांधी के हक में फैसले पर शोर के बीच याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कहा- जारी रहेगी कानूनी जंग

Defamation Case: याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने शीर्ष अदालत के राहुल गांधी पर दिए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि, 'सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा अभी चलने वाला है। हमारी कानूनी जंग आगे भी जारी रहेगी।'

Update:2023-08-04 17:18 IST
पूर्णेश मोदी और राहुल गांधी (Social Media)
Rahul Gandhi Defamation Case : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि मामले में शुक्रवार (04 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने राहुल के हक में फैसला सुनाते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी जोश में नजर आ रहा है। कांग्रेस इसे राहुल गांधी की 'जीत' बता रही है। मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर बस राहुल-राहुल है। लेकिन, जिस शख्स की याचिका पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई, सरकारी आवास छिना और जो इस मामले का याचिकाकर्ता था, उसकी कहीं कोई टिप्पणी नजर नहीं आ रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्णेश मोदी की।

सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने कहा, 'हमारी कानूनी जंग जारी रहेगी।' बता दें, गुजरात से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने ही राहुल के खिलाफ मोदी सरनेम केस में याचिका दाखिल की थी।

पूर्णेश मोदी- आगे भी कानूनी जंग लड़ी जाएगी

शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने प्रतिक्रिया में कहा कि, 'हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। आने वाले समय में जब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा चलने वाला है, हमारी ओर से वहां कानूनी जंग लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा, आगे भी इसी तरह पूरी जोश के साथ हम मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न है। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि, 'यह सत्य की जीत है।'
दोबारा बहाल हो जाएगी राहुल की सांसदी

इसी केस में 04 अगस्त, 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जिसके बाद याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, कानूनी सलाहकारों (Legal Advisors) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद उनकी सांसदी दोबारा बहाल हो सकती है। हालांकि, अभी फैसले के तुरंत बाद उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी।

SC ने निचली अदालत से पूछे ये सवाल

राहुल गांधी सरनेम केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से पूछा, इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई? हालांकि, कोर्ट ने ये भी माना कि राहुल का बयान आपत्तिजनक था, लेकिन उसके लिए ये सजा उचित नहीं है।

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