Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी बुरे फंसे ! विशेष MP-MLA कोर्ट से मांगा 15 दिन का वक्त

Rahul Gandhi Modi Surname Case : मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी मुश्किल में हैं। इस मामले में उनके खिलाफ रांची में याचिका पर सुनवाई हुई। राहुल के वकील ने अदालत से 15 का दिन का समय मांगा है।

Update:2023-06-16 15:36 IST
राहुल गांधी (Social Media)

Rahul Gandhi Modi Surname Case: मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट (MP-MLA Special Court, Ranchi) में शुक्रवार (16 जून) को सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता ने 'मोदी सरनेम' मामले में विशेष अदालत से 15 दिन का समय मांगा है। इससे पहले, कोर्ट ने राहुल गांधी को आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस जारी किया था।

अदालत ने पहले ही राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट वाली याचिका को खारिज दिया है। हालांकि, शुक्रवार को उनके वकील प्रदीप चंद्रा (Advocate Pradeep Chandra) ने 15 दिन का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि, उनके मुवक्किल के व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पूर्व 23 मई को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता के अनुरोध पर उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया गया था।

क्या है मामला?

रांची की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने इससे पहले राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी गई थी। आपको बता दें, ये मामला रांची निवासी प्रदीप मोदी ने दायर किया था। प्रदीप मोदी ने दावा किया था कि, '2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'मोदी उपनाम' वाले लोगों पर एक टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी से मोदी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।' ये मानहानि का मामला है।

राहुल गांधी की ओर से कथित तौर पर कहा गया था कि, 'सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं?' सूरत की एक कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद संसद से अयोग्य घोषित कर दिया था।

राहुल गांधी क्यों ठहराए गए थे अयोग्य?

कांग्रेस नेता गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। गुजरात की सूरत कोर्ट (Surat Court) द्वारा मानहानि मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय ने पार्टी के नेता व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सदन की सदस्यता से अयोग्य करार देने की घोषणा की थी। उनकी संसद सदस्य के रूप में अयोग्यता की घोषणा करते हुए लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की थी।

क्या कहा लोकसभा सचिवालय ने?

लोकसभा सचिवालय ने इस अधिसूचना में कहा था कि, 'मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरत (CJM) की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को अपनी दोषसिद्धि अर्थात 23 मार्च, 2023 से सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाते हैं। .

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