Railway New Guidelines: एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों से परेशान रेलवे, जारी की नई गाइडलाइन
Railway New Guidelines: प्रतिदिन ट्रेन में लाखों यात्री सफर करते हैं देखा जाता है कि ट्रेन में मिलने वाले चादर और तौलियां यात्री चुराकर अपने घर ले जाते हैं।
Railway New Guidelines: ट्रेन में प्रतिदिन 4 लाख यात्री सफर करते देखा जाता है कि ट्रेन की तालियां और चादर चुराकर ले जाते हैं। अब नए नियम के अनुसार यात्री अगर ऐसा करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए रेलवे ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। यात्रियों की इस आदत से रेलवे को लाखों रुपये का नुकसान होता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि लोग चादर और तौलिया के साथ ही चम्मच कटोरी ग्लास भी चुराकर ले जाते हैं। इन सब वजहों से रेलवे को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
किस रूट पर अधिक सामान होता है चोरी
छत्तीसगढ़ राज्य की ट्रेनों में अधिक सामान चोरी होता है। बिलासपुर से दूर जाने वाली ट्रेन में चादर कंबल तकीये सभी की सबसे अधिक चोरी देखी जाती है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर ज़ोन से चलने वाली ट्रेनों में बीते चार महीने में 55 लाख से अधिक का सामान हो चुका चोरी।
रेलवे की नई गाइडलाइन के अनुसार मिलेंगी सजा और भरना होगा जुर्माना
रेलवे की नई गाइडलाइन में रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, 1966 के तहत ट्रेन में सामान चोरी करने वालों को होगी 5 साल की जेल और रेलवे की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर यात्रियों कम से कम 1 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। रेलवे के नियमों के अनुसार यदि दूसरी बार कोई व्यक्ति चोरी करता पाया गया तो कम से कम 2 साल की सजा 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके लिए इंडियन पीनल कोड सेक्शन 378 और 403 पर ध्यान दिया जाएगा।
रेल को कितनी चोरी का सामना पहली बार करना पड़ा
पिछले चार महीने में 12886 फेस टॉवल चोरी हो चुके हैं, जिनकी कीमत 559381 रुपए है। वहीं, एसी में सफर कर रहे यात्रियों से 4 महीने में 18208 बेडशीट चोरी हो चुकी है। इसकी कीमत करीब 2816231 रुपये है। इसके अलावा 19767 तकिये के कवर जिसकी कीमत 1014837 रुपये, 2796 कंबल की कीमत 1171999 रुपये, 312 तकियों की कीमत 34956 रुपये चोरी हो गई है।