RBI का बड़ा फैसला: गैर-बैंकिंग संस्थाओं को भारत बिल भुगतान इकाइयां स्थापित करने को लेकर प्रदान की ढील
RBI Decision: भारत बिल भुगतान प्रणाली बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है।
RBI Decision: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को गैर-बैंक संस्थाओं के लिए भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों को स्थापित करने के उद्देश्य से अपने लागू मानदंडों में ढील देने का निर्णय किया है। इस ढील के तहत अब भुगतान परिचालन इकाइयों को स्थापित करने हेतु आवश्यक कुल आय को घटाकर ₹25 करोड़ कर दिया गया है, जिससे कि अधिक संस्थाओं को इससे जोड़ा जा सके।
आपको बता दें कि वर्तमान में एक गैर-बैंकिंग बीबीपीओयू यानी भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए ₹100 करोड़ के शुद्ध मूल्य की आवश्यकता होती है, जिसे अब घटाकर ₹25 करोड़ करने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। जाहिर है कि, भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है।
बीते अप्रैल माह में सरकार ने इससे सम्बंधित एक घोषणा जारी की थी, जिसके बाद से ही इस नियम के बदलाव को लेकर संभावनाएं बढ़ गई थी और वहीं अब इसमें बदलाव करते हुए कुल मूल्य की सीमा को कम कर दिया गया है।
दरअसल, भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों के प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए पूर्व की ₹100 करोड़ की कुल आय के नियम के चलते अधिक संस्थाओं को इससे जोड़ने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार द्वारा नए आदेश के बाद कम से कम ₹25 करोड़ की कुल आय वाली गैर बैंकिंग संस्थाएं भी अब भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों का प्राधिकरण प्राप्त कर सकेंगी।
बतौर आरबीआई इस आदेश के चलते गैर बैंकिंग भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जो कि अबतक की सबसे बड़ी वृद्धि है। इस वृद्धि के साथ ही ऑनबोर्ड बिलर्स की संख्या भी बढ़ी है। गैर बैंकिंग भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों के प्राधिकरण हेतु न्यूनतम कुल आय करने के पीछे का आरबीआई का अधिक से अधिक संस्थाओं को जोड़ने का उद्देश्य भी सफल होता नजर आ रहा है।