लखनऊ : सीबीआई की स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विनीता सिंह ने गंगा नदी में टेनरी का गंदा पानी प्रवाहित करने वाले टेनरी मालिक फुरकान आलम को दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रूपये एवं इसकी कंपनी जेबा टेनरी पर एक लाख का जुर्माना भी ठोंका है।
विशेष वकील एके चौबे के मुताबिक अभियुक्त कानुपर के जाजमऊ इलाके में अपनी टेनरी उद्योग संचालित करता था। 30 जुलाई, 2007 को उप्र जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक प्रर्यावरण अभियंता प्रखर कुमार ने जेबा टेनरी की जांच की। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि अभियुक्त गंगा प्रदूषण से संबधित आदेश का उल्लघंन करते हुए अपनी टेनरी उद्योग संचालित कर रहा है। जिसकी वजह से इसकी टेनरी का गंदा पानी गंगा में प्रवाहित हो रहा है।