Polluting Vehicle: 1 अप्रैल से नहीं चल पाएंगे ये वाहन, केंद्र सरकार ने जारी किए नियम
Polluting Vehicle: अधिसूचना के मुताबिक 15 साल पूरे कर चुके केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहन 1 अप्रैल 2023 से कबाड़ हो जाएंगे। नया नियम राज्य निगमों और परिवहन विभागों की बसों और वाहनों के लिए भी अनिवार्य होगा।
Polluting Vehicle: सरकार ने 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों के लिए वाहन कबाड़ नीति के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 15 साल पूरे कर चुके केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहन 1 अप्रैल 2023 से कबाड़ हो जाएंगे। नया नियम राज्य निगमों और परिवहन विभागों की बसों और वाहनों के लिए भी अनिवार्य होगा। इस नीति से उद्योग को तीन तरह से लाभ होने की उम्मीद है। सबसे पहले यह घिसे-पिटे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। दूसरे, ऑटो उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि पुराने वाहनों को नए वाहनों से बदलने की आवश्यकता से मांग बढ़ेगी। और तीसरा, स्क्रैप सामग्री से इस्पात उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल उपलब्ध होगा।
केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना
केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में इस संबंध में राज्यों से मंजूरी मांगी थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की। यह निर्णय वर्तमान में निजी कारों या मोटर वाहनों के मालिकों के लिए जरूरी नहीं है।
स्क्रैप नहीं होंगे इनके वाहन
इसके नोटिफिकेशन के तहत 15 साल पुराने सभी गाड़ियों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से रद्द होगा। हालांकि जिन वाहनो का पंजीकरण रिन्यूल हुआ है वो भी स्वतः निरस्त माना जाएगा। ऐसे सभी वाहन रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर द्वारा नष्ट की जाएगी। यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, नगर निगम, राज्य परिवह विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) और सरकारी स्वायत्त संस्थानों के पास भी जो पुराने व्हीकल हैं, उन्हें भी किसी तरह से छूट नहीं मिलेगी। हालांकि 15 साल पुरानी सभी गाड़ियां नष्ट करनी होंगी। इसमें सेना के वाहन शामिल नहीं हैं।