नई दिल्लीः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों को सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। मोदी सरकार ने नौकरियों में इनके प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले करीब 50 साल पुराने आदेश को वापस लेने का वादा किया है।
क्या है मामला?
-गोवा में अभ्यर्थियों से हलफनामा मांगा गया था कि उनका आरएसएस से संबंध नहीं है।
-संबंध पाए जाने पर नौकरी गंवाने और कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी।
-पीएमओ में मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा आदेश पुराना है और उसकी समीक्षा होगी।
कब जारी हुआ था आदेश?
-ये आदेश 1966 में केंद्र सरकार की ओर से जारी हुआ था।
-आरएसएस और जमात से संबंध वालों को नौकरी न देने के आदेश थे।
-साल 1975 और 1980 में दोबारा ये आदेश जारी कर सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजा गया था।