RTO 58 Services Online: अब RTO के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, DL रजिस्ट्रेशन व गाड़ी के ट्रांसफर समेत 58 सेवाएं हुईं ऑनलाइन
RTO 58 Services Online:
RTO 58 Services Online: मौजूदा दौर में हर इंसान व्यस्त है। समय बचाने के लिए वह घर बैठे ही सारा कार्य करना चाहता है। खाना मंगाने से लेकर, कपड़े व अन्य सभी सामान इस वक़्त घर पर मंगवाये जा सकते हैं। क्योंकि, ऑनलाइन कल्चर हावी है। ठीक, इसी तर्ज पर अब केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने आरटीओ की 58 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। जिससे आप घर बैठे ही डीएल रजिस्ट्रेशन, गाड़ी के मालिकाना हक का स्थानांतरण और रजिस्ट्रेशन जैसी चीजों को कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में इनमें से अधिकतर सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन हैं। दिल्ली में तो कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ही ख़त्म कर दिया गया।
शनिवार को जारी हुआ नोटिफिकेशन
इन सुविधाओं के मद्देनजर, शनिवार को परिवहन मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ। जिसमें यह बताया गया कि ऑनलाइन हुई सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, सभी को आधार नंबर का वेरिफिकेशन करवाना होगा। मंत्रालय द्वारा बताया गया कि यह कदम लोगों के समय को बचाने और जिंदगी को आसान बनाने के मकसद से उठाया गया है।
ऑनलाइन मिलने वाली नई सेवाओं में ये ज़रूरी:
• लर्नर लाइसेंस, डुप्लिकेट लर्नर लाइसेंस का आवेदन, लर्नर लाइसेंस में पता, नाम, फोटो में बदलाव।
• खतरनाक सामग्री वाले वाहन, पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने की अनुमति।
• कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लिकेट / अस्थायी कंडक्टर लाइसेंस।
• डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, DL में नाम, पता, बायोमेट्रिक्स आदि में बदलाव।
• परमिट से जुड़ी सेवाएं, इंटरनैशनल ड्राइविंग परमिट।
• डुप्लिकेट फिटनेस प्रमाण पत्र।
• DL का नवीनीकरण (जिसके लिए ड्राइविंग टेस्ट जरूरी नहीं)।
• मोटर वाहन का टेंपररी रजिस्ट्रेशन।
• RC के लिए आवेदन, RC में पता बदलना, NOC के लिए आवेदन।
दिल्ली में कई सेवाएं पहले से ऑनलाइन
सड़क परिवहन मंत्रालय ने जिन 58 सेवाओं को ऑनलाइन किया है, उनमें से ज़्यादातर सेवाएं दिल्ली में पहले से ऑनलाइन हैं। इस सुविधा के कारण दिल्ली के कुछ जोन में तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ही खत्म कर दी गई। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट अनिल छिकारा के मुताबिक, दिल्ली में लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन बन रहे हैं, स्थायी लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए भी अथॉरिटी जाने की जरूरत नहीं है।