Arms Rules: प्राचीन और पौराणिक हथियारों को रखने के क्या हैं नियम और कायदे कानून, जानें विस्तार से

Arms Rules: क्या आपको इस खबर को पढ़ने से पहले इस बात की जानकारी थी की एंटीक और क्यूरियो हथियार क्या होते हैं और इनको रखने के लिए देश में क्या कायदे कानून हैं। राजस्थान में प्राचीन काल के हथियारों का एक बड़ा संग्रह आज भी लोगों के पास मौजूद है।

Report :  Jyotsna Singh
Update:2023-02-27 14:50 IST

Antique Legendary Weapons (Photo: Social Media)

Arms Rules: क्या आपको इस खबर को पढ़ने से पहले इस बात की जानकारी थी की एंटीक और क्यूरियो हथियार क्या होते हैं और इनको रखने के लिए देश में क्या कायदे कानून हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में प्राचीन काल के हथियारों का एक बड़ा संग्रह आज भी लोगों के पास मौजूद है। लेकिन हथियारों की श्रेणी में आने वाले इन विंटेज हो चुके हथियारों को रखने के लिए शस्त्र लाइसेंस का रखना कितना जरूरी हैं इस बात को लेकर लोग आशंकित थे।

लेकिन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए शस्त्र कानून के तहत इच्छुक लोग प्राचीन और पौराणिक हथियारों के रूप में अपने पुरखों की स्मृति संजो कर रख सकते हैं। राज्य सरकार ने एंटीक और क्यूरियो हथियार रखने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस शस्त्र लाइसेंस को प्राप्त करने से पहले इस बात की पुष्टि करनी होगी की वह हथियार अब पूरी तरह से अनुपयोगी अर्थात निष्क्रिय किया जा चुका है। इसके लिए उन्हें इन हथियारों को निष्क्रीय करवाना होगा। अब राज्य सरकारों द्वारा इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

क्यूरियो और एंटीक हथियार का क्या अर्थ ?

क्यूरियो वेपन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हुए बताते है की ये हथियार वे हथियार होते हैं जिनकी उत्पत्ति लगभग पचास साल से भी अधिक पुरानी हों। ऐसे हथियार जो पौराणिक हथियार की श्रेणी में आते हैं, क्यूरियो वेपन कहलाते हैं। जबकि 100 वर्षों से भी अधिक पुराने हथियार एñ

आर्म्स एक्ट में संशोधन से मुश्किलें

देश में साल 2019 से पहले एक व्यक्ति तीन हथियार रख सकता था। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2019 में आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन कर दिया। इस संशोधन के अनुसार व्यक्ति तीन के बजाय दो ही हथियार रख सकता है। संशोधन के बाद तीसरा हथियार रखने को लेकर लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। 

इनमें भी उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिनके पास पुरखों के हथियार थे और जिन्होंने विभिन्न युद्ध में भाग लिया। ऐसे में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन हथियारों को अपने पास रखते आ रहे हैं। आर्म्स एक्ट में संशोधन होने के बाद दो ही हथियार रखने की इजाजत है। ऐसे में लोगों को या तो हथियार बेचने पड़ रहे थे या थाने में जमा कराने पड़ रहे थे और या फिर निस्तारित करने पड़ रहे थे। 

शस्त्र लाइसेंस के नए सर्कुलर के नियम ?

शस्त्र लाइसेंस के नवीन नियम जारी किए जाने के लिए इन विंटेज हथियारों को लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया में गृह विभाग ने ऐसे हथियारों को लाइसेंस से मुक्त करने के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री के पास भेजा गया जिस पर मुख्यमंत्री की सहमति के बाद गृह विभाग की ओर से संशोधन करते हुए नया सर्कुलर जारी किया गया।

नए संशोधन के बाद लोगों के पास दो विकल्प आ गए। इसके तहत पुराने हथियार का लाइसेंस हर साल रिन्यूअल कराने के झंझट से मुक्ति पाने के लिए लाइसेंस से तीसरे हथियार को हटवाकर घर रख सकते हैं। हालांकि इन हथियारों को घर ही रखा जा सकता है, इन हथियारों को अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाया जा सकता है। 

 कैसे निष्क्रिय होगा हथियार ?

सर्कुलर में कहा गया है कि किसी शस्त्रधारी को अपने लाइसेंस पर दर्ज फायर आर्म्स को निष्क्रिय करने का आवेदन करने पर निष्क्रिय करने का काम किया जाएगा। इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए आवेदक के पास वैद्य लाइसेंस होना जरूरी है। फायर आर्म्स को निष्क्रिय करने के लिए पुलिस लाइन के आर्मोरर को निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक निर्धारित तारीख पर आर्मोरर से हथियार निष्क्रिय करवाएगा। 

इसके बाद आर्मोरर हथियार निष्क्रियीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके बाद कलेक्टर-कमिश्नर प्रमाण पत्र के आधार पर फायर आर्म्स को लाइसेंस से डिलीट करने के आदेश जारी करेंगे। आवेदक निष्क्रिय किए गए फायर आर्म्स का पुन: उपयोग, मरम्मत और इनको साथ नहीं लेकर जा सकेगा इन्हें केवल सहेजकर एक थाती के रूप में अपने निवास स्थान पर रख सकेगा।

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