सबरीमाला मंदिर केस: महिलाओं के प्रवेश पर अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी फैसला

केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक के मामले में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस संवैधानिक बेंच को सौंप दिया है।केरल के सबरीमाला मंदिर में

Update: 2017-10-13 06:53 GMT

नई दिल्ली: केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक के मामले में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस संवैधानिक बेंच को सौंप दिया है।केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का मामला पांच जजों की संविधान पीठ को भेजा गया।

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अभी तक सुनवाई कर रही तीन जजों की बेंच ने संविधान पीठ को मामला भेजा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर शुक्रवार को तय करना था कि केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध से संबंधित मामले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाए या नहीं।

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सबरीमाला मंदिर केस: महिलाओं के प्रवेश पर अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी फैसला

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 20 फ़रवरी को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने एमिकस क्यूरी सहित संबंधित पक्षों से संवैधानिक पीठ से पूछे जाने वाले सवालों की सूची तैयार करने को कहा था।

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कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ ये तय करेगी कि क्या महिला के बॉयोलाजिकल फैक्टर,धार्मिक स्वतंत्रता, समानता जैसे मौलिक अधिकरों से महिलाओं को रोका जा सकता है? पिछले 1500 वर्षों से इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, जिसे लेकर गैर-बराबरी के खिलाफ राज्य में आंदोलन चल रहा है। केरल सरकार ने पिछले साल 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि वह सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में है।

 

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