Sahara India Case: सहारा ग्रुप पर कसा सेबी का शिकंजा, बैंक अकाउंट, डी मैट खाता सीज करने का दिया आदेश

Sahara India Case: सेबी की ओर से सुनाए गए फरमान के तहत सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और कंपनी के तीन अन्य अधिकारियों के बैंक अकाउंट, डी मैट खाते और लॉकर कुर्क किए जाएंगे।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update:2022-12-27 14:29 IST

सहारा ग्रुप पर कसा सेबी का शिकंजा। (Social Media)

Sahara India Case: सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की मुश्किलें एकबार फिर बढ़ गई हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा ग्रुप की एक कंपनी और उसके प्रमुख सुब्रत रॉय से बकाया रकम, ब्याज और जुर्माने की वसूली का बड़ा आदेश दिया है। सोमवार को सेबी की ओर से सुनाए गए इस फरमान के तहत रॉय और कंपनी के तीन अन्य अधिकारियों के बैंक अकाउंट, डी मैट खाते और लॉकर कुर्क किए जाएंगे।

सहारा प्रमुख समेत तीन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कुर्की की जा रही कार्रवाई

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के अलावा जिन अन्य तीन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, उनमें वंदना भार्गव, अशोक रॉय चौधरी और रविशंकर दूबे शामिल हैं। ये तीनों सहारा प्रमुख के काफी करीबी बताए जाते हैं। सेबी ने अपने नोटिस में सभी बैंकों, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को निर्देश दिया है कि वे इनमें से किसी के भी डीमैट खातों से निकासी की मंजूरी न दें। हालांकि, इन्हें अपने खातों में पैसे जमा करने की छूट होगी। सेबी ने सभी बैंकों को इनके खातों के अलावा लॉकर को भी कुर्क करने को कहा है।

क्या है पूरा मामला

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह कार्रवाई सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन की तरफ से ओएफसीडी (Optionally Fully Convertible Debentures -OFCD) जारी करने के नियमों के उल्लंघन के मामले में की है। इस बीच, सहारा समूह की इस कंपनी का नाम बदलकर सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन किया जा चुका है।

सेबी ने इस कंपनी के अलावा सुब्रत रॉय, वंदना भार्गव, अशोक रॉय चौधरी और रविशंकर दूबे से जुर्माना और ब्याज समेत सभी मदों में कुल 6.42 करोड़ रुपये की वसूली के लिए उनके बैंक एवं डीमैट खाते को कुर्क करने का निर्देश दिया है। सेबी ने यह जुर्माना इस साल जून महीने में ही लगाया था। सेबी ने अपने नोटिस में साफ कह दिया था कि जुर्माने की रकम न भरने की स्थिति में सभी की परिसंपत्तियों की कुर्की होगी। 

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