कोर्ट ने आम्रपाली से एक सप्ताह में मांगी सभी अधूरी परियोजनाओं की जानकारी

Update: 2018-01-31 14:31 GMT

नोएडा : घर नहीं मिलने से परेशान आम्रपाली बायर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को एक हफ्ते में अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तैयार किए गए प्लान की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, नेफोवा ने आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिका डाली हुई हैं। नेफोवा के साथ हजार से भी अधिक संख्या में आम्रपाली के फ्लैट खरीदार सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट ने नेफोवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आम्रपाली बिल्डर को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई के पैसे लगा रखे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से उसके सभी अधूरे प्रोजेक्ट से संबंधित सभी प्लान मांगते हुए बिल्डर से पूछा कि उन्हें प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है और वह 41000 लोगों के फ्लैट पूरा करने के लिए कैसे काम करेंगे?

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आईआरपी को भी फटकार लगाई कि वे इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे। वहीं सुनवाई के दौरान गैलेक्सी कंपनी ने आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने संबंधी कागजात जमा किये हैं। जिसपर सभी पक्षों से प्रस्ताव मांगा गया है। इसके साथ ही आम्रपाली को ये निर्देश दिया गया कि वो एक सप्ताह के अंदर अपने हर प्रोजेक्ट को पूरा करने के प्लान संबंधित प्रस्ताव भेजे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।

बता दें कि नेफोवा आगामी 4 फरवरी को इंदिरा गांधी कला केंद्र में लीगल इंटरैक्शन प्रोग्राम का आयोजन करने जा रही है। नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि प्रोग्राम के दौरान आज हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के तहत विभिन्न पक्षों से जो प्रस्ताव मांगा गया है, उसके संबंध में आम्रपाली के तमाम फ्लैट खरीदारों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की जाएगी।

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