संविधान से India शब्द हटाने की मांग, SC में याचिका पर सुनवाई आज

भारतीय संविधान में पहले अनुच्छेद में भारत के नाम को लेकर स्पष्ट लिखा है, 'इंडिया यानी भारत'। ऐसे में अब इसमें से इंडिया शब्द को हटाने और देश का एक नाम, जो की भारत हो, रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी। जिसपर कोर्ट आज सुनवाई करेगा।

Update: 2020-06-02 04:11 GMT

नई दिल्ली: भारत के नाम को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है। दरअसल, भारतीय संविधान से भारत अर्थात इंडिया में से इंडिया को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में दलील दी गयी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है।

इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत रखने की मांग

भारतीय संविधान में पहले अनुच्छेद में भारत के नाम को लेकर स्पष्ट लिखा है, 'इंडिया यानी भारत'। ऐसे में अब इसमें से इंडिया शब्द को हटाने और देश का एक नाम, जो की भारत हो, रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी। जिसपर कोर्ट आज सुनवाई करेगा।

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भारत नाम राष्ट्रीयता के लिए गर्वपूर्ण, इंडिया गुलामी का प्रतीक

कहा गया कि इंडिया नाम को हटाने से देश की भावी पीढ़ी भी गर्व महसूस करेगी, क्योंकि भारत नाम हमारी राष्ट्रीयता के लिए गर्वपूर्ण है, जबकि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक।

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उमा भारती ने भी की मांग

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती ने भी हाल ही में इस मामले में ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, 'एक देश या एक व्यक्ति के दो नाम नहीं होते जैसे कि सूर्य प्रकाश that is सनलाइट, ऐसा किसी का नाम नहीं होगा। इसी तरह से इंडिया that is भारत किसी का नाम होना हास्यास्पद है।'

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