SC ने कोलकाता HC के जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सी एस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 31 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जस्टिस कर्णन को दस हजार रुपए का पर्सनल बेल बॉन्ड भी भरना होगा।

Update:2017-03-10 12:02 IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सी एस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 31 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जस्टिस कर्णन को दस हजार रुपए का पर्सनल बेल बॉन्ड भी भरना होगा। अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने के कारण यह वारंट जारी हुआ है।

न्यायपालिका के इतिहास में यह पहला मौका है जब हाईकोर्ट के कार्यरत जज पर सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्यवाही कर रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अपने ही पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू पर कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही चला चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता में सात जजों की बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है।

दरअसल जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाइकोर्ट के पूर्व और मौजूदा 20 जजों को करप्शन में संलिप्त बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को फरवरी में लेटर लिखा था और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के इस लेटर पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को कर्णन के खिलाफ नोटिस जारी किया करते हुए पूछा था कि उनके इस लेटर को कोर्ट की अवमानना क्यों न माना जाए।

जस्टिस कर्णन ने पहले ही कोलेजियम द्वारा उनके मद्रास से कोलकाता हाईकोर्ट में किए गए ट्रांसफर को चुनौती दे रखी है। जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने पिछले साल मार्च में उनका स्थानांतरण कर दिया था। उन्होंने कहा है कि दलित होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

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