रिलायंस इंडस्ट्रीज 1 साल तक नहीं कर सकेगा शेयरों में वायदा कारोबार, सेबी ने लगाई रोक

Update: 2017-03-24 23:26 GMT

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर शेयरों में वायदा एवं विकल्प कारोबार करने पर एक साल की रोक लगा दी है। सेबी ने इसके अलावा 12 अन्य कंपनियों पर भी यह रोक लगाई है।

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस 10 साल पुराने मामले में सेबी ने करीब 1,000 करोड़ रुपए के भुगतान का भी आदेश दिया है। हालांकि, कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि वह सेबी के इस आदेश को चुनौती देंगे।

कंपनी को देने होंगे 1,000 करोड़

इस मामले में सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 447 करोड़ रुपए की मूल राशि और उस पर 29 नवंबर 2007 से अब तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज जो करीब 500 करोड़ रुपए, का भुगतान करने को कहा है। इस हिसाब से कंपनी को कुल करीब 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा।

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रिलायंस पेट्रोलियम से जुड़ा है मामला

बता दें, कि यह मामला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस पेट्रोलियम से जुड़ा है। रिलायंस पेट्रोलियम अब अस्तित्व में नहीं है। यह केस रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों में वायदा एवं विकल्प (एफ ऐंड ओ) वर्ग में कथित तौर पर धोखाधड़ी भरे कारोबार से जुड़ा है।

12 अन्य इकाइयों के कारोबार पर रोक

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य जी. महालिंगम ने जारी 54 पन्ने के आदेश में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित 12 अन्य इकाइयों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से शेयर बाजारों में एक साल तक वायदा एवं विकल्प कारोबार करने से रोक लगा दी गई है।

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