जानिए देश के किन रूटों पर चलेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, क्या हैं शर्तें
कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने देश में लॉकडाउन लागू किया है जो अब 17 मई तक बढ़ा दिया है। अब इस बीच मोदी सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी है।
नई दिल्ली: कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने देश में लॉकडाउन लागू किया है जो अब 17 मई तक बढ़ा दिया है। अब इस बीच मोदी सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' चलाए जाने की घोषणा की है।
रेल मंत्रालय के मुताबिक गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को अलग-अलग जगहों पर ले जाने के लिए एक मई मजदूर दिवस से 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' चलाने का निर्णय लिया गया है।
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मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इनमें लिंगमपल्ली से हटिया, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ और कोटा से हटिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी।
नोडल अधिकारी किए जाएंगे नियुक्त
रेल मंत्रालय के मुताबिक इन स्पेशल ट्रेनों को ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिए मानक प्रोटोकॉल के मुताबिक संबंधित प्रदेश सरकारों के अनुरोध पर ट्रेनें प्वॉइंट-टू-प्वॉइंट तक चलाई जाएंगी। रेलवे और राज्य सरकारें इन 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' के समन्वय और सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी।
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यात्रियों की जांच की जाएगी
यात्रियों को भेजने वाले राज्यों को उनकी जांच करनी होगी। इसके साथ ही केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी। प्रत्येक यात्री को अपना मुंह ढककर रखना होगा। इसके साथ ही भेजने वाले राज्यों के जरिए यात्रियों को मूल स्टेशन पर भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराना होगा।
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रेलवे स्टेशन पर करवी होगी स्क्रीनिंग
गंतव्य पर पहुंचने के बाद राज्य सरकारें यात्रियों को रिसीव करेगीं। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग और स्टेशन से आगे की यात्रा का इंतजाम किया जाएगा, तो वहीं अगर जरूरी हो तो यात्रियों को क्वारनटीन भी किया जाएगा।
CPRO,मध्य रेलवे ने कहा कि स्पेशल ट्रेन उन व्यक्तियों के लिए चलाई गई हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चिह्नित और पंजीकृत किया गया है। केवल उन यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी जिन्हें राज्य सरकार के अधिकारी स्टेशनों पर लाएंगे।अन्य किसी भी व्यक्ति को रेलवे स्टेशनों पर आने की अनुमति नहीं है।