श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले को लेकर सुनवाई हुई।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुनवाई के दौरान उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि HC के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका नवंबर के पहले सप्ताह में सुनेंगे। फिलहाल के लिए HC में चल रही मुख्य मामले की सुनवाई पर कोई रोक नहीं है। साथ ही विवादित परिसर के सर्वे पर रोक जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका
शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। आज इस केस की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई की। फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही मुख्य मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
4 नवंबर को होगी सुनवाई
आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस केस की सुनवाई कोर्ट संख्या2 में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच कर रही थी। उन्होंने अब इसकी अगली सुनवाई की तारीख चार नवंबर रखी है।
हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की क्या थी दलीलें
इस केस में हिन्दू पक्ष की दलील ये है कि ईदगाह का पूरा ढाई एकड़ क्षेत्र श्रीकृष्ण विराजमान का गर्भगृह है, वह हिस्सा भी जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड ने श्रीकृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया है। यहाँ तक की बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। जबकि मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है। लिहाजा, मुकदमा चलने योग्य नहीं है। उपासना स्थल अधिनियम 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।